पांच पंचायत समिति में विकास अधिकारी मेजर अली के निर्देशन में महिला अधिकारिता एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के नेतृत्व में कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध, प्रतिरोध) अधिनियम 2013 पर साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में जाजम बैठक में इस विषय पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा विशद् चर्चा की गयी तथा प्रमुख रूप से 10 से कार्मिकों वाले निजी सरकारी संस्थाओ में आंतरिक शिकायत समिति की अनिवार्यता को स्वीकार कर सभी को अपने अपने ग्राम पंचायत पर इसके गठन हेतु प्रेरित किया गया। इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया गया का नारी सम्मान हमारे लिए न केवल पहचान का आवश्यक मुद्दा है बल्कि साथ ही महिलाओं के अस्तित्व, संरक्षण और विकास की ओर बढ़ने के लिए कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को शक्ति से लागू करना आवाज है ताकि कोई महिला उत्पीड़न न हो और यदि होता है तुरंत महिला को न्याय और राहत मिल सके। इस अवसर पर सभी ब्लॉक अधिकारियों द्वारा अपने विचार रखे गये और महिला अधिकारिता द्वारा किए जा रहे जागरूक कार्यक्रम की अनिवार्यता को स्वीकार कर सभी ग्रमीण महिलाओं को इस अधिनियम की जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर सभी का धन्यवाद महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक रश्मि व्यास तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी सुषमा द्वारा किया गया।
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